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CBI में घमासान: चार्ज संभालने के 60 घंटों में ही SC ने 'कतरे' नागेश्वर राव के पर

छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव केवल रूटीन के काम निपटाएंगे और कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राव की तरफ से लिए गए फैसलों की लिस्ट भी बंद लिफाफे में मांगी है. अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी. आधी रात को मिली थी गद्दी मंगलवार की देर रात सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया था और एम नागेश्वर राव को अस्थायी डायरेक्टर बनाया था. नागेश्वर ने देर रात 1.30 बजे कार्यभार संभाल लिया था. बुधवार को वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि सीवीसी की सलाह पर दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजा गया है. क्योंकि जिन पर आरोप है उन अधिकारियों के रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 11.30 बजे आदेश दिया कि नागेश्वर राव केवल रूटीने के काम देखेंगे, कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे. यानी कुर्सी संभालने के 60 घंटे में ही नागेश्वर राव सिर्फ नाम के निदेशक रह गए हैं. आते ही किया था बड़ा फेरबदल नागेश्वर राव ...